PM Krishi Sinchayee Yojana : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें जाने पूरी जानकारी।

PM Krishi Sinchayee Yojana भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ लगभग 50% आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। लेकिन, सिंचाई की उचित सुविधाओं के अभाव में किसानों को अक्सर फसल उत्पादन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इसी सब समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य “हर खेत को पानी” उपलब्ध कराना है।PM Krishi Sinchayee Yojana

ताकि किसानों की उत्पादकता बढ़े और देश में कृषि क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।इस लेख में हम PMKSY योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

PMKSY की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस योजना के तहत सरकार ने “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” (More Crop Per Drop) का नारा दिया है, जिसका अर्थ है कि कम पानी में अधिक फसल उत्पादन किया जाए। PM Krishi Sinchayee Yojana

PMKSY के प्रमुख घटक

इस योजना को तीन मुख्य घटकों में बाँटा गया है।

  • बड़े सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना।
  • छोटे और मध्यम स्तर के सिंचाई स्रोतों का विकास करना, जैसे कि कुओं, तालाबों और नहरों का निर्माण।
  • इस योजना का मुख्य घटक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी Modern Technologies को बढ़ावा देना हैं ।

 योजना के उद्देश्य

  • खेतों तक सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • पारंपरिक सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित करना।
  • इस योजना के तहत Water conservation और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।
  • इस योजना का उदेश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि उत्पादन बढ़ानाहै।
  • भूजल स्तर में सुधार लाना।

योजना के लाभ

  • किसानों को सिंचाई सुविधाओं तक बेहतर पहुँच मिलती है।
  • पानी की बर्बादी कम होती है, क्योंकि आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
  • फसल उत्पादन में किसानों को आर्थिक वृद्धि होती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होतीहै।
  • सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सस्ते दरों पर सिंचाई उपकरण मिलते हैं।
  • रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, क्योंकि नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

PMKSY योजना के लिए पात्रता

  • योजना का लाभ भारत के सभी किसान उठा सकते हैं।
  • लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • SC/ST वर्ग के व्यक्ति और महिला किसानों के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

जरुरी दस्तावेज

पीएम कृषि सिचाई योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो निचे दिए गए है।

  • आधार कार्ड
  • भूमि के कागजात
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • अन्य दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

PM Krishi Sinchayee Yojana में अगर आप Online Application करना चाहते है तो आपको निचे दी गई स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करें।

PM Krishi Sinchayee Yojana

  • “Farmer Corner” सेक्शन में जाएँ।
  • “New Farmer Registration” पर क्लिक करें।
  • सभी जरूरी जानकारी भरें (नाम, पता, भूमि विवरण आदि)।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • “Submit” बटन पर क्लिक करके आवेदन पूरा करें।
  • आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए एप्लीकेशन नंबर का उपयोग करें।

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Conclusion

PM Krishi Sinchayee Yojana भारत के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करना और कृषि उत्पादन बढ़ाना है। अगर आप एक किसान हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर अपनी फसल उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।

पीएम कृषि सिंचाई योजना ((FAQs)

प्रश्न – PMKSY योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर – छोटे किसानों को 55% और सामान्य किसानों को 45% सब्सिडी मिलती है, SC/ST और महिला किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
प्रश्न – क्या PMKSY योजना में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर – हाँ, आप कृषि विभाग के कार्यालय या ब्लॉक ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न – PMKSY के तहत कौन-कौन से सिंचाई उपकरण शामिल हैं?

उत्तर – ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, सोलर पंप, जल संचयन संरचनाएँ आदि उपकरण शामिल है।

प्रश्न – PMKSY योजना की मॉनिटरिंग कौन करता है?

उत्तर – इस योजना की निगरानी केंद्रीय जल आयोग (CWC) और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

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